लोकप्रिय विषय मौसम बदायूँ ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट स्पोर्ट्स बॉलीवुड जॉब - एजुकेशन बिजनेस लाइफस्टाइल देश विदेश राशिफल आध्यात्मिक अन्य
---Advertisement---

राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने हेतु कड़े निर्देश।

---Advertisement---


बदायूँ : 13 फरवरी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग) ने भारतीय झंडा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह जानकारी डीएम अवनीश राय ने दी है।
भारतीय झण्डा संहिता 2002 में निहित मुख्य दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ध्वज के प्रदर्शन, उपयोग और संरक्षण से जुड़े नियमों का पालन करे। विशेष रूप से राष्ट्रीय पर्वों, सांस्कृतिक एवं खेल आयोजनों के दौरान कागज से बने राष्ट्रीय ध्वजों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। ऐसे ध्वजों का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सम्मानजनक तरीके से निस्तारण किया जाए तथा उन्हें जमीन पर फेंकने या अपमानजनक स्थिति में छोड़ने से बचा जाए।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि झंडा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय है। व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा हर परिस्थिति में अक्षुण्ण बनी रहे।

Aaptak24

संपादक:–विवेक चौहान

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

और पढ़ें

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा थाना मुजरिया तथा थाना बिल्सी पर “ समाधान दिवस” के अवसर पर जनता की समस्याओं को सुना गया एवं शिकायतों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शिकायतकर्ता की संतुष्टि व निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें अधिकारी: डीएम।

सीडीओ ने लक्ष्मी प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय समिति का किया निरीक्षण।

कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराएं अधिकारी25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कराना सुनिश्चित करें अधिकारी: डीएम।

वजीरगंज में भामाशाह जी का जन्म महोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया।

सम्पूर्ण अभियान 6.0 एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित।

Leave a Comment

You cannot copy content of this page