🚨 #BIGBREAKING | SC/ST एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
⚖️ सिर्फ जाति/पहचान से संबोधित करना हर स्थिति में SC/ST एक्ट का अपराध नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे या पहचान के आधार पर संबोधित करना मात्र SC/ST Act की धाराओं को आकर्षित नहीं करता, जब तक यह स्थापित न हो कि शब्दों का इस्तेमाल उसे उसकी जाति के आधार पर जानबूझकर अपमानित करने की मंशा से किया गया था।
कोर्ट ने मामले के तथ्यों के आधार पर SC/ST Act से जुड़ी कार्यवाही को निरस्त किया, जबकि अन्य धाराओं में कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया।